हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में गग्गल के टैक्सी चालक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला छह साल पुराना है.
जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला (कांगड़ा)- की अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषियों में कुलजीत, पुरुषोत्तम और पवन कुमार, जम्मू-कश्मीर शामिल हैं. कोर्ट ने धारा-302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, धारा-392 के तहत 7 साल का साधारण कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना, धारा-201 के तहत 2 साल का कारावास, धारा-34 के तहत 6 माह का कारावास-पांच हजार रुपये जुर्माना ठोका है.
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